Compensation for Crop Damage Caused by Wildlife (in Revenue and Forest Villages)

मध्यप्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा संचालित “वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि की क्षतिपूर्ति” योजना का विवरण और आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है:


योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना है जिनकी फसल को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। यह योजना राजस्व और वन दोनों प्रकार के गाँवों के लिए लागू है।

प्रमुख लाभ

  • आर्थिक सहायता: जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान पर मुआवजा।
  • आकलन का आधार: मुआवजे का निर्धारण “मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC), खंड 6, क्रमांक 4” के अनुसार किया जाता है।
  • सीधा भुगतान: सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में e-payment के माध्यम से भेजी जाती है।
  • समय सीमा: नुकसान के आकलन के बाद 30 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किया जाता है।

पात्रता और शर्तें

  • आवेदक एक किसान होना चाहिए जिसकी फसल का नुकसान हुआ हो।
  • नुकसान केवल जंगली जानवरों द्वारा होना चाहिए (पालतू या आवारा पशुओं द्वारा किया गया नुकसान पात्र नहीं है)।
  • जरूरी नोट: घटना होने के 3 दिनों के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)

यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा:

भाग 1: नागरिक पंजीकरण (Registration)

  1. वेबसाइट पर जाएँ: “मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. रजिस्ट्रेशन चुनें: होमपेज पर “Citizen Registration” (नागरिक पंजीयन) पर क्लिक करें।
  3. विवरण भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, लिंग और कैप्चा कोड भरें।
  4. सत्यापन: “Verify Mobile Number” पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

भाग 2: योजना के लिए आवेदन (Application)

  1. लॉगिन करें: अपनी User ID और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. योजना चुनें: “Apply Online Service” पर क्लिक करें और “वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि की क्षतिपूर्ति” योजना का चयन करें।
  3. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें (तारीख, स्थान, फसल का प्रकार आदि)।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: जरूरी दस्तावेज (जैसे खसरा/खतौनी, बैंक पासबुक, फोटो आदि) निर्धारित साइज में अपलोड करें।
  5. जमा करें: सभी जानकारी चेक करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्र (LSK), तहसील कार्यालय या नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं।

याद रखें: फसल के नुकसान की सूचना तुरंत (3 दिन के अंदर) पटवारी या वन रक्षक को जरूर दें ताकि समय पर पंचनामा और सर्वे हो सके।

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