मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य वन्य प्राणियों के हमले से पशुहानि होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
यहाँ इस योजना की पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है:
वन्य प्राणियों द्वारा पशु क्षति पर मुआवजा योजना (MP)
1. प्रमुख लाभ (वित्तीय सहायता)
- सामान्य चोट के लिए: चिकित्सा खर्च के रूप में ₹30,000/- तक।
- स्थायी विकलांगता के लिए: ₹1,00,000/- और उपचार का पूरा खर्च।
2. जरूरी शर्तें और पात्रता
- निवासी: पशुपालक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- समय सीमा: घटना के 48 घंटे के भीतर नजदीकी वन अधिकारी को लिखित या मौखिक सूचना देना अनिवार्य है।
- सावधानी: मृत पशु को घटना स्थल से तब तक न हटाएं जब तक वन विभाग की टीम जांच न कर ले।
- सत्यापन: विभाग द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. आवश्यक दस्तावेज (Documents)
आवेदन के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- डॉक्टर/सरपंच/पंचायत सचिव या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पंचनामा।
- पशु के इलाज पर हुए खर्च के ओरिजनल बिल।
- स्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र।
- अन्य सहायक दस्तावेज (जैसे बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि)।
4. आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
A. पंजीकरण (Registration) – पहली बार उपयोगकर्ताओं के लिए
- स्टेप 1: “मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: होमपेज पर “नागरिक पंजीयन” (Citizen Registration) विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर और कैप्चा कोड भरें, फिर “मोबाइल नंबर सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
B. ऑनलाइन आवेदन (Application Process)
- स्टेप 1: पोर्टल पर अपनी User ID और Password के माध्यम से लॉगिन करें।
- स्टेप 2: “ऑनलाइन सेवा के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: दी गई सूची में से इस योजना (पशु क्षति मुआवजा) का चयन करें।
- स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- स्टेप 5: मांगे गए सभी दस्तावेजों को निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
विशेष सुझाव: आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी ऑफलाइन आवेदन की जानकारी ले सकते हैं।