बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना: खेती से खुशहाली तक

बिहार सरकार राज्य के किसानों को पारंपरिक खेती से हटाकर फल और फूलों की खेती (Horticulture) की ओर प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों की खेती पर लाखों की सहायता दी जाती है।

सहायता राशि और लाभ (Subsidy Details)

सरकार ने फसलों को दो श्रेणियों में बांटा है, जिसकी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दो किस्तों में भेजी जाती है:

फसल की श्रेणीअनुदान राशि (प्रति एकड़)पहली किस्त (65%)दूसरी किस्त (35%)
सामान्य फसलें (अमरूद, नींबू, पपीता, गेंदा, आंवला, बेल आदि)₹1,00,000/-₹65,000/-₹35,000/- (75% पौधों के जीवित रहने पर)
प्रीमियम फसलें (ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी)₹2,00,000/-₹1,30,000/-₹70,000/- (75% पौधों के जीवित रहने पर)

विशेष नोट: योजना के तहत पौधों की सामग्री (Plant Material) भी उपलब्ध कराई जाएगी।


लाभार्थी आरक्षण (Reservation)

योजना के कुल बजट का आवंटन इस प्रकार किया गया है:

  • सामान्य श्रेणी: 78.56%
  • अनुसूचित जाति (SC): 20%
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 1.44%
  • महिला भागीदारी: प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

पात्रता मानदंड (Eligibility)

  1. आवेदक: व्यक्तिगत किसान, किसान समूह (FIG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) या पंजीकृत सहकारी समितियां।
  2. भूमि: न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ (क्लस्टर क्षेत्र के लिए 25 एकड़ तक)।
  3. अनिवार्य: आवेदक का बिहार सरकार के DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे दो चरणों में पूरा किया जाता है:

चरण 1: DBT पोर्टल पर पंजीकरण

  • अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘पंजीकरण’ (Registration) चुनें।
  • आधार नंबर डालें और OTP या फिंगरप्रिंट के जरिए सत्यापन करें।
  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अपनी जमीन व बैंक खाते का विवरण भरें।
  • सबमिट करने के बाद आपको 13 अंकों की रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी।
  • नोट: रजिस्ट्रेशन के 48 घंटे बाद ही आप मुख्य योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

चरण 2: योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “Apply for Scheme” पर क्लिक करें और अपनी DBT आईडी दर्ज करें।
  • मांगी गई जानकारी (पता, जमीन का विवरण) भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  • सबमिट करने के बाद “Application Number” को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के लिएजरूरी कागजात
DBT पंजीकरण हेतुआधार कार्ड (मोबाइल से लिंक), पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक, जमीन की जानकारी।
योजना आवेदन हेतुपासपोर्ट फोटो, भूमि स्वामित्व प्रमाण (LPC) या रसीद, गैर-रैयत किसानों के लिए अनुबंध पत्र (Contract Form)।

महत्वपूर्ण: भूमि रसीद 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और LPC पिछले 3 साल के भीतर का होना चाहिए। यदि रसीद पर नाम स्पष्ट नहीं है, तो वंशावली संलग्न करना अनिवार्य है।


संपर्क सूत्र (Helpdesk)

  • पता: द्वितीय तल, कृषि भवन, मीठापुर, पटना।
  • ईमेल: dir-bhds-bih@nic.in
  • हेल्पलाइन: 0612-2547772

Contact List: State Level Officers, Division Level Officers, District Level Officers.

ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार, DBT (Direct Benefit Transfer) पंजीकरण और योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची हिंदी में नीचे दी गई है:

DBT पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार विवरण: आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए (ताकि OTP सत्यापन हो सके)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई फोटो।
  • किसान का विवरण: नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी।
  • भूमि की जानकारी: खेती की जमीन से जुड़े विवरण।
  • बैंक खाता: वह बैंक खाता जिसमें योजना की राशि भेजी जाएगी।

योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए:

  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • अनुबंध पत्र (Contract form): यह केवल उन किसानों के लिए है जो ‘गैर-रैयत’ (non-ryot) श्रेणी में आते हैं।
  • भूमि स्वामित्व/राजस्व रसीद: यदि लागू हो।

महत्वपूर्ण बातें (Note):

  1. नाम की स्पष्टता: यदि भूमि स्वामित्व या राजस्व रसीद में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं है, तो रसीद के साथ वंशावली (Genealogy) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  2. दस्तावेजों की वैधता: * भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land ownership certificate) पिछले 3 वर्षों के भीतर का अपडेटेड होना चाहिए।
    • राजस्व रसीद (Revenue receipt) पिछले 1 वर्ष की होनी चाहिए।

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